दिल्ली में जारी रहेगी ई-रिक्शा पर रोक, कोर्ट से नहीं मिली राहत
(DELHI, India) इसी के साथ अदलात ने ई-रिक्शा के विनियमन संबंधी नियमों के बनने तक उन्हें चलने देने की अनुमति देने का केंद्र का अनुरोध ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने यह कहते हुए दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने और गैरपंजीकृत ई-रिक्शों को चलने से रोकने का निर्देश दिया कि ‘कानून के अंतर्गत जो चीज प्रतिबंधित है, उसके लिए इजाजत नहीं दी जा सकती।’ पीठ ने यह भी कहा, ‘वर्तमान में जो कानून है, उसके हिसाब से गैरपंजीकृत ई-रिक्शों का परिचालन अवैध है। हम भविष्य में संवैधानिक नियमों में संभवत: लाए जाने वाले वैधानिक बदलाव के बारे में कुछ कह नहीं सकते। इस पर संसद और केंद्र सरकार को गौर करना और कदम उठाना है।’

Author: JAN TV Editorial Team

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