मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 5 को फांसी की सजा
(India)
मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के नौ साल बाद एक विशेष मकोका अदालत ने आज मामले के 12 दोषियों में से पांच को मृत्युदंड और शेष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन विस्फोटों में 188 लोग मारे गए थे। विशेष न्यायाधीश यतीन डी शिंदे ने ये फैसला सुनाया। कमाल अहमद अंसारी (37), मोहम्मद फैजल शेख (36), एहतेशाम सिद्दीकी (30), नवीद हुसैन खान (30), आसिफ खान (38) को मौत की सजा मिली। तनवीर अहमद अंसारी (37), मोहम्मद माजिद शफी (32). शेख आलम शेख (41) मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुज्जम्मिल शेख (27), सोहैल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36) को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खार रोड-सांताक्रूज, बांद्रा-खार रोड, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बोरेवली के बीच 10 मिनट के अंतराल में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोटों से मुंबई दहल गई थी। अदालत ने सजा को लेकर पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई पूरी की थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 में से आठ आरोपियों को मत्युदंड दिए जाने और चार अन्य के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी।

Author: JAN TV Editorial Team

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