गोल्फ क्लब में आवारा कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट ने बुधवार को नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) को आड़े हाथ लिया। हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को गोल्फ क्लब से आवारा कुत्तों को हटाकर कहीं और भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए एनडीएमसी को एक माह का वक्त दिया है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि बाधियाकरण करने के बाद नई दिल्ली पालिका परिषद कुत्तों को दोबारा वहीं छोड़ दे जहां से उसे उठाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गोल्फ क्लब निजी संपत्ति है और परिषद इस तरह से कुत्ते नहीं छोड़ सकती। हाईकोर्ट ने यह क्लब की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में नई दिल्ली पालिका परिषद को बधियाकरण के बाद दोबारा क्लब में छोड़े गए अवारा कुत्तों को यहां से हटाकर कहीं और भेजने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि आवारा कुत्ते क्लब में मोर-मोरनी और उनके बच्चों पर हमला कर उसे मार देते हैं। साथ ही क्लब के सदस्यों पर भी कई बार हमला कर चुके हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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