डांस बार का लाइसेंस देने के निर्देश
(India)
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह उसके पूर्व आदेश को लागू करे तथा राज्य में डांस बार का लाइसेंस प्रदान करने के लिए होटल मालिकों के आवेदनो पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पी सी पंत की पीठ ने इस बात पर अप्रसन्नता जतायी कि राज्य ने उसका पूर्व का आदेश लागू नहीं किया। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत के किसी भी निर्देश का सम्मान किया जाएगा और वह लागू होगा। इस बीच, पीठ ने आर आर पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल को मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। पाटिल ने अपनी अर्जी में दावा किया कि डांस बारों को फिर से खोलने की अनुमति देने से अपराध बढ़ेंगे।

Author: JAN TV Editorial Team

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