वीरभद्र सिंह की याचिका खारिज
(India)
आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्होंने याचिका में स्वयं और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि चूंकि कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित बयान और गणना इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के साथ संलग्न नहीं है, इसलिए इन्हें सिंह को नहीं दिया जा सकता।81 वर्षीय सिंह ने एक याचिका दायर करके जांच की शुरुआत और अंत के समय संपत्ति, आय तथा खर्चे से संबंधित बयानों सहित प्राथमिकी की पूरी प्रति मुहैया कराने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की थी। पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार की अदालत ने कहा कि दलीलों पर विचार किया गया।

Author: JAN TV Editorial Team

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