सुप्रीम कोर्ट ने पटेल समुदाय के लिए आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की नई याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में हार्दिक ने उनके तथा अन्य के खिलाफ देशद्रोह का आरोप निरस्त करने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। वहीं जस्टिस जेएस खेहर और आरएफ नरिमन की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले को हाईकोर्ट के एक अन्य आदेश के खिलाफ पहले से लंबित प्रकरण के साथ 5 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। हार्दिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। उनके मुवक्किल ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई साजिश नहीं की थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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