जम्मू-कश्मीर राज्य का ध्वज फहराना अनिवार्य नहीं
(India)

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने हाईकोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया है जिसके तहत कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार संपत्तियों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ राज्य का ध्वज होना जरूरी है। 27 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर की हाईकोर्ट की एक बेंच ने आदेश पारित कर कहा था कि राज्य की सभी सरकारी संपत्तियों यानी सरकारी वाहन और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ राज्य के ध्वज का प्रयोग किया जाना चाहिए।उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के पहले के आदेश को बीजेपी ने चुनौती दी थी। बीजेपी फिलहाल राज्य में सत्ताधारी पार्टी है। पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी साझा सरकार चला रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में चुनाव में जीत के बाद शपथग्रहण समारोह मं। शिरकत की थी जहां पर दोनों ध्वजों का प्रयोग किया गया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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