दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2015 के विधान सभा चुनावों में मतदाताओं को रिश्वत के लिए उकसाने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। केजरीवाल के खिलाफ यह आपराधिक मामला वकील इरकांत शर्मा की ओर से दायर किया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बबरु भान ने इस मामले में मुख्यमंत्री को आरोप मुक्त करते हुए अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मतदाताओं को रिश्वत के लिए उकसाने जैसा कोई मामला नहीं बनता।
Author: JAN TV Editorial Team
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