उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं
(India)
जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने बुधवार तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों को कानून का पालन करते हुए आत्मसमर्पण करना होगा। खालिद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह गुप्त स्थान पर आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसका पुलिस ने विरोध किया। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हुए हमले का हवाला देते हुए खालिद ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा देने की भी मांग की। आरोपी छात्र की याचिका पर बुधवार को कोर्ट सुनवाई करेगा। जेएनयू विवाद में खालिद को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। खालिद समेत पांच फरार आरोपी छात्र रविवार रात से ही जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं।

Author: JAN TV Editorial Team

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