‘आंदोलन में तोडफोड़ करने वालों से लेना चाहिए मुआवजा’
(India)
गुजरात में आरक्षण के लिए पटेलों के आंदोलन के दौरान संपत्ति के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का मुआवजा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तमाम आंदोलनों के नाम पर तोडफोड़ करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचानों के लिए थे। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस तरह से तोडफोड़ को लेकर दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है गौरतलब है कि पटेल के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके साथ ही हरियाणा में भी जाट आरक्षण की मांग के दौरान भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें सरकारी और निजी दोनों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। बता दें कि हाल ही में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव में 21 फरवरी तक ही 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जोकि अभी तक मिले आंकड़ों के अनुसार 34 हजार करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है।

Author: JAN TV Editorial Team

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