विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर भारत-विरोधी नारे लगाने के चलते देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को फैसला करने वाली है। इससे पूर्व दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि उसके पास दिखाने के लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं है, जिसमें जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगा रहे हों। कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि वह कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश जारी करेगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सोमवार को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। साथ ही पुलिस से कन्हैया की उस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका के बारे में पूछा। न्यायालय ने पुलिस से पूछा, ‘‘क्या आपके पास वीडियो साक्ष्य है, जिसमें कन्हैया राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे?’’ इस सवाल के जवाब में पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने ऐसा कोई वीडियो होने से इनकार किया, जिसमें कन्हैया को राष्ट्र विरोधी नारे लगाते देखा जा सकता हो। ऐसा कोई सुबूत पेश नहीं कर पाने पर न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। न्यायालय ने यह भी पूछा कि जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
Author: JAN TV Editorial Team
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