कॉल ड्रॉप पर अपने आदेश को लागू करेगा ट्राई
(India)
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नियामक ट्राई कॉल ड्रॉप पर अपने आदेश को लागू करेगा। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से जो नीतिगत पहल की जरूरत थी, वह पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा, मैंने फैसले की जांच नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के जुर्माने से जुड़े विनियमनों का समर्थन किया है। इसलिए ट्राई इसे लागू करेगा। जनवरी और फरवरी महीनों के लिए मुआवजा किस तरह दिया जाएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा, बीते कल फैसला आया है। अब पूरा आंतरिक ढांचा तैयार करना है। मंत्री ने कहा कि कॉल की गुणवत्ता में सुधार आया है, लेकिन ऑपरेटरों को सेवा की गुणवत्ता और उन्नत बनाने की जरूरत है। प्रसाद ने कहा, मुझे बताया गया है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने बीते छह महीने में पूरे देश में 65 हजार बेस टॉवर स्टेशन (बीटीएस) बनाए हैं। इनमें से 2500 दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जरूरी पहल पहले ही की जा चुकी है। अब ऑपरेटरों को उस पर अमल करना है।

Author: JAN TV Editorial Team

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