दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित यौन शोषण के मामले में टेरी के कार्यकारी वाइस चेयरमन आरके पचैरी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया। पचैरी पर पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है। पचैरी को जब टेरी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो यौन पीडिता ने इस पर आपत्ति जतायी थी। इस बीच उनके खिलाफ यौन उत्पीडन का एक और मामला मीडिया में आया। पचैरी 1982 से टेरी के प्रमुख थे।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।