आरके पचैरी की जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज
(India)


दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित यौन शोषण के मामले में टेरी के कार्यकारी वाइस चेयरमन आरके पचैरी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया। पचैरी पर पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है। पचैरी को जब टेरी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो यौन पीडिता ने इस पर आपत्ति जतायी थी। इस बीच उनके खिलाफ यौन उत्पीडन का एक और मामला मीडिया में आया। पचैरी 1982 से टेरी के प्रमुख थे।

Author: JAN TV Editorial Team

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