नालंदा की नाबालिग छात्रा से रेप मामले में फरार नवादा के राजद विधायक राजवल्लभ ने 27 दिन बाद गुरुवार को बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पाताल से भी राजवल्लभ को ढूंढ़ निकालने का दावा करने वाली पुलिस को उनके सरेंडर करने की भनक तक नहीं लगी। करीब 20 मिनट की सुनवाई के बाद पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश सह एडीजे एक रश्मि शिखा ने उन्हें नौ दिन की न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। गुरुवार को दोपहर बाद तीन बजकर 10 मिनट पर राजवल्लभ कोर्ट पहुंचे। वकील कमलेश कुमार के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण का आवेदन दिया। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए 19 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सुनवाई के समय आरोपित के वकील कमलेश कुमार ने न्यायालय से विधायक को पूरी सुरक्षा के साथ जेल भेजने का अनुरोध किया। नौ फरवरी को पीड़िता ने बिहारशरीफ के महिला थाने में मामले की एफआईआर करायी थी। उसमें पीड़िता ने कहा था कि छह फरवरी को मामले की मास्टरमाइंड धंधेबाज सुलेखा देवी ने उसे राजवल्लभ के नवादा जिले के इंग्लिश पर गांव स्थित आवास पर पहुंचाया था। लेकिन एफआईआर में राजवल्लभ को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया था। 13 फरवरी को घटनास्थल की पहचान होने के बाद मामले में राजवल्लभ की संलिप्तता की बात सामने आयी।
Author: JAN TV Editorial Team
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