दिल्ली की एक अदालत में आज एक आपराधिक शिकायत दाखिल कर मांग की गई कि राजद्रोह और विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। यह शिकायत मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट मुनीश मरकान की अदालत में दाखिल की गई। इस पर 22 मार्च को सुनवाई होगी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 मार्च को ओवैसी ने अपनी मर्जी से कहा था कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। शिकायत में कहा गया कि ओवैसी का बयान नफरत, बेवफाई और दुश्मनी की भावना दिखाता है। स्वराज जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश चंद शुक्ला की ओर से दाखिल की गई इस शिकायत में करावल नगर पुलिस थाने के एसएचओ को ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) और 153-ए (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है।
Author: JAN TV Editorial Team
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