जेएनयू ने 9 फरवरी को कैंपस में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम पर तीन प्रोफेसर की कमेटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है। इस कार्यक्रम के चलते जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित तीन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किय गया था। विश्वविद्यालय ने आरटीआई कानून की धारा आठ (एक)(जी) और आठ (एक)(एच) के प्रावधानों के तहत छूट का हवाला देते हुए कहा है कि 9 फरवरी 2016 को हुई घटना और बाद के घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर जांच चल रही है। इन धाराओं के मुताबिक चल रही जांच के बारे में ऐसी सूचनाओं के खुलासे से छूट प्रदान करता है जिसके तहत किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है या सूचनाओं के स्रोत की पहचान हो सकती है। विश्वविद्यालय ने सूचना अधिकार कानून के तहत आए एक आवेदन पर सूचना देने से मना करते हुए इसका कोई कारण नहीं बताया है कि किस तरह खुलासे से जांच में बाधा आएगी जो कि न्यायमूर्ति रविंद्र भट द्वारा दिल्ली होईकोर्ट के आदेश के बाद जरूरी है।
Author: JAN TV Editorial Team
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