ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर नई नियुक्ति का आदेश
(India)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा है कि वह भोली-भाली जनता को ठगने वाले बनावटी बाबाओं पर अंकुश लगाए। अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती व स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चयन को वैध नहीं माना है और तीन माह के अंदर नए शंकराचार्य की नियुक्ति का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि तीन माह के अंदर बाकी तीन पीठों के शंकराचार्य मिलकर ज्योतिष पीठ के लिए योग्य शंकराचार्य का चयन करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति के.जे. ठाकुर की खंडपीठ ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। अदालत ने कहा कि ज्योतिष पीठ को लेकर दीवानी अदालत की स्थायी निषेधाज्ञा नई नियुक्ति तक बरकरार रहेगी। अदालत ने अखिल भारत धर्म महामंडल व काशी विद्वत परिषद को योग्य संन्यासी ब्राह्मण को तीनों पीठों के शंकराचार्यों की मदद से नया शंकराचार्य घोषित करने का आदेश दिया है।

Author: JAN TV Editorial Team

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