राजस्थान हाई कोर्ट ने पहाडि़या को जयपुर के जवाहर नगर क्षेत्र में आवासन मंडल द्वारा आवंटित आवास के पास की 125 वर्गमीटर सरकारी जमीन से तत्काल कब्जा हटाने के लिए कहा है। न्यायाधीश केएस झवेरी और वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. रामबाबू गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि पहाडि़या को जवाहर नगर में 1987-88 में कॉर्नर का एक आवास आवंटित हुआ था। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी। आवास के उत्तर व पश्चिम दिशा में करीब 125 वर्गमीटर जमीन खाली थी।
इस जमीन से सीवरेज, बिजली और पानी आदि की लाइनें निकल रही हैं। लेकिन पहाडि़या ने इस जमीन पर दीवार बनाकर इसे अपने आवासीय क्षेत्र में शामिल कर लिया। आसपास के लोगों ने इस पर कार्रवाई की शिकायत आवासन मंडल, नगर परिषद व जिला कलेक्टर को की, लेकिन पहाडि़या के राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस पर उनके पास ही रहने वाले डॉ. रामबाबू गोयल ने कोर्ट में अपील की। जिस पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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