(India)
CBIC ने कहा कि धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे है तो उसपर जीएसटी लागू नहीं होगा. धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय जहां लोग ठहरते हैं उसपर जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि किराये के बावजूद धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं देना होगा.
Author: JAN TV Editorial Team
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