(TAMILNADU, India)
गौर हो कि पिछले 14 दिनों से जेल में बंद जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जयललिता फिलहाल बेंगलुरु की जेल में बंद हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सात अक्टूबर को अन्नाद्रमुक की मुखिया को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। जयललिता ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ बीते दिनों शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। जयललिता ने जमानत याचिका में कहा है कि इस मामले में उन्होंने कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। इसके अलावा 66 वर्षीय इस नेता ने जमानत के लिये वरिष्ठ नागरिक के साथ ही महिला होने को भी आधार बनाया है। अन्ना द्रमुक सुप्रीमो जयललिता को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 18 साल पुराने मामले में 1991 से 1996 के दौरान उनके मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी ठहराते हुये चार साल की कैद और सौ करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी। अदालत ने जयललिता की सहयोगी शशिकला, उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरण और इलावरसी को भी चार चार साल की कैद और दस दस करोड़ रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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