(Amber, Jaipur)
सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजस्थान में सामाजिक विज्ञान के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीसरी सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। यदि पद शेष रहें तो अन्य दोनों सूची से भी नियुक्ति दी जाए। जस्टिस रंजन गगोई और आरएफ नारीमन की खंडपीठ ने केशवसिंह और अन्य की विशेष अनुमति याचिकाओं को सभी पक्षों की सहमति के बाद ये आदेश दिया।
Author: JAN TV Editorial Team
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