(Amber, Jaipur)
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2012 के मामले में मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आरपीएससी को नई गाइडलाइन के आधार पर नए सिरे सेे परिणाम जारी करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा से 3 दिन पहले स्केलिंग या माॅडरेशन पद्धति को लागू करने के फैसले को गलत बताया है। गौरतलब है की एकलपीठ ने 3 मार्च को मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द किया था।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।