(Rajasthan, India)
आरजेएस पेपर लीक मामले में आरोपी आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हबीब खां गौरान मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस आर. एस. राठौड की कोर्ट ने गौरान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट में आरजेएस पेपर लीक मामले में आरोपी गौरान की ओर से अधिवक्ता ए.के.गुप्ता ने पैरवी करते हुए एसओजी की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताया। गुप्ता ने एसओजी की ओर से बताए गए अहम् सबूत सीसीटीवी फुटेज पर सवाल उठाए। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मवीर ठौलिया ने पैरवी करते हुए फुटेज साफ नहीं होने पर एफएसएल लैब में भेजने और जांच की बात कही. थी। जस्टिस आर एस राठौड की कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं दूसरी ओर जस्टिस मनीष भंडारी की कोर्ट में गौरान की ओर से दायर अन्य याचिका में कोर्ट ने जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ 6 जनवरी को तलब किया है। इस मामले में सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
Author: Shiv Kishor
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