गौरान मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश।।
(DELHI, India) आरपीएससी चेयरमैन हबीब खां गौरान के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गौरान की ओर से पैरवी की ।सुप्रीम कोर्ट ने गौरान को दो सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश दिए है साथ ही सरेंडर करते ही जमानत के भी आदेश दिए।

Author: JAN TV Editorial Team

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