हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 फीसदी करने पर विचार करें. जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम लग सके। मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को अधिवक्ता एस.के. गुप्ता की कन्या भ्रूण हत्या को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार शादियों में होने वाले खर्चे को सीमित करने के लिए भी प्रयास करे। दिशा-निर्देशों की पालना रिपोर्ट 11 मई को पेश करने को कहा है।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।