उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को देश भर के गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है... मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक मनोहर लाल शर्मा और एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को ये आदेश जारी किऐ है....मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी... याचिकाकर्ता शर्मा के मुताबिक देश भर के 32 लाख गैर सरकारी संगठनों में से केवल 3 लाख संगठन बैलेंस शीट फाइल करते हैं,,,मामले पर सुनवाई करते हुऐ उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो एनजीओ अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करते हैं और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे एनजीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी....
Author: Kamal
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