Jaipur Bomb Blast 2008 : जयपुर बम ब्लास्ट के चारों आरोपियों को फांसी की सजा
(Amber, Jaipur) जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए चार आतंकियों को शुक्रवार को विशेष अदालत में सजा सुना दी। गुरुवार को जज अजय कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को शाम चार बजे सजा सुनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जयपुर बम विस्फोट के मुख्य आरोपी सैर्फुरहान, सलमान, सैफ और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी शाहबाज को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद न्याय मिल पाया। सजा के बाद आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। सैफ और सरवर ने तो हाथ भी मिलाया। पुलिस चारों आरोपियों की जेल लेकर रवाना हो गई।
इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच चारों दोषियों को न्यायालय में पेश किया गया। इससे पहले सजा के बिंदुओं पर गुरुवार को कोर्ट में चर्चा की गई। जिसमें दोषी आतंकियों के वकील ने चारों को सजा में रियायत देने की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने जज से की दोषियों को कम से कम फांसी की सजा देने की मांग रखी। मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे।

13 मई 2008 की शाम परकोटा इलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाके हुए थे। पहला ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम 7:20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए। बम ब्लास्ट केस में 8 केस दर्ज किए थे। अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।

Author: JAN TV Editorial Team

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