31 मार्च तक पैनकार्ड को करे आधार कार्ड से लिंक नहीं तो बढ़  सकती है परेशानी
(Jaipur, Jaipur) सरकार के नए आदेश के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने तक का समय 31 मार्च 2023 निर्धारित किया है | ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जायेगा जिसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल करेगा | पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर कई परेशानिया सामने आ सकती है जैसे बैंको में 50 हज़ार से ज्यादा का डिपाजिट और विथड्रॉल नहीं होगा , 5 लाख से ज्यादा का सोना ख़रीदने मे असमर्थ , वित्तीय योजनाओ का लाभ लेन में असमर्थ , म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने में अक्षम , फिनेंशल ट्रांजेक्शन में दिक्कते आधी परेशानिया आप लोगो को उठानी पड़ सकती है | इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

Author: JAN TV Editorial Team

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