अगर आप 2000 के नोट 30 सितंबर से पहले जमा नहीं कराते है,तो क्या होगा?
(India) Demonitisation 2023: हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का अहम फ़ैसला आया है,कि 2000 रुपए का सर्कुलेशन बंद किया जाए.आरबीआई ने सभी बैंको को दो हज़ार के नोट जारी करने के लिए मना कर दिया हैं.साथ ही आरबीआई ने कहा है,कि 30 मई से 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट डिपोजिट करा सकते है.यह नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे,इसका मतलब दो हज़ार के नोट से सामान व सेविसेज़ परचेज की जा सकती है.इसके अलावा आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते है.आपको बता दें कि आरबीआई के सर्कुलर में अभी तक साफ़ नहीं है की निर्धारित समय पर 2000 रुपए का नोट जमा नहीं करा पाते हैं,तो क्या करना होगा?

1 अक्टूबर से क्या बदलेंगे?
आरबीआई ने बैंको से कहा हैं,की 2000 रुपए के नोट वापस कर दें,आपको rbi गाइडलाइन का वेट करना होगा,अगर आप इसके बाद भी नोट जमा करने में फेल हो जाते हैं,तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद क्या करना होगा.आरबीआई 30 सितंबर 2023 के बाद भी नोट जमा कराने की फैसिलिटी प्रदान कर सकती है.

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