कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख का लगाया जुर्माना
(NewDelhi, NewDelhi) शुक्रवार को केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका खारिज कर कर्णाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।कोर्ट का कहना है की ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और URL ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में सरकार ने पिछले साल 4 और 6 जून को ट्विटर को नोटिस जारी कर पूछा था कि ब्लॉकिंग से जुड़े आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया है। ट्विटर ने 9 जून को जवाब दिया था कि जिन कंटेंट के खिलाफ सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया है, उनके लिए ट्विटर को लगता है कि वे सेक्शन 69ए का उल्लंघन नहीं करते हैं।27 जून को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को नोटिस भेजकर कहा कि केंद्र सरकार के आदेश न मानने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानकरि भी दी थी | वही , हाई कोर्ट ने जुर्माने को 45 दिन के भीतर भरने का आदेश भी दिया है साथ ही ऐसा ना करने पर हर दिन 5 हजार और देने का आदेश भी दिया है |

Digital Desk: Administrator

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