(Jaipur, Jaipur)
वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा की GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट यानि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल कर लिया गया है | जिसके ज़रिये टैक्स चोरी और बिल में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। वही बात करे GST नेटवर्क की तो यह उन संस्थाओ में से एक बन गया है जिन्हें PMLA एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ED और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ जानकारी शेयर करना अनिवार्य है और इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED को और अधिक अधिकार मिलेंगे | वही इसके अलावा PMLA की धारा 66 के तहत छोटे व्यापारियों को अपने अकाउंट रखने के लिए मानक सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कराया जायेगा , ताकि इसे सीधे GST नेटवर्क वेबसाइट पर उनके मंथली रिटर्न को अपलोड किया जा सके।
Author: JAN TV Editorial Team
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