मेट्रो के खिलाफ दायर याचिका खारिज
(India)
मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते विरासत को हानि पहुॅचाने को लेकर जयपुर मेट्रो के खिलाफ दायर याचिका को बुधवार को हाई्कोर्ट ने खारिज किया है, याचिकाकर्ता यदुनाथ दशानन ने हाई्कोर्ट में याचिका दायर कर परकोटे के भीतर मेट्रो टनल बोरिंग काम के चलते विरासत को हानि पहुॅचने की आशंका जताते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की थी, मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत कुमार सिंह और जस्टिस ए.एस.ग्रेवाल की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए, मामले में जयपुर मेट्रो की ओर से पैरवी करते अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और अधिवक्ता संदीप पाठक ने कोर्ट में तकनीकि रिपोर्ट पेशकर विशेषज्ञों की देखरेख में नवीनतम उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग करते हुए काम करने की बात कही, कोर्ट ने जयपुर मेट्रो के काम पर संतोष जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।