हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर वकीलों को सम-विषम फार्मूले से छूट देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सम-विषम फार्मूले का उल्लंघन करने वालों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूले जाने के प्रावधान को रद्द करने की मांग की गई है। यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता राजीव खोसला की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने याचिका में कहा है कि मोटर वाहन कानून में उचित संशोधन के बगैर इस नियमों के उल्लंघन के लिए 2000 रुपये वसूले जाने को अनुचित बताया। खोसला ने 15 दिन के लिए इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 11 अप्रैल को जारी अधिसूचना कानून के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि संबंधित अधिसूचना कानूनी समुदाय की समस्याओं, अधिकारों और विशेषाधिकारों को नजरअंदाज करके जारी की गई जबकि इस अदालत द्वारा इस बारे में स्पष्ट निर्देश हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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