उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
(India)


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मे राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। रोक 27 अप्रैल तक लगाई है। इस आदेश के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन बरकरार हो गया है। जस्टिस दीपक मिश्र और षिवकीरति सिंह की पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन हटाने की कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है वह 26 अप्रैल तक फैसले का कापी पक्षों को उपलब्ध करवाये। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना फैसला उपलब्ध करवाना चाहिये था। हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट 29 अप्रैल को करवाने का आदेश दिया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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