राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पेड़ों के चारों ओर लिपटे हाई टेंशन वाले तारों को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन तारों को जल्दी हटाएं। न्यायमूर्ति यू डी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके लाइसेंस के तहत आने वाले क्षेत्रों के पेड़ों पर लिपटे तार उतारने के काम का जिम्मा रहेगा। यह काम अगले 20 सप्ताह में पूरा हो जाना चाहिए। हरित न्यायाधिकरण ने इन कंपनियों को ये भी निर्देश दिए कि वे उपर से जा रहे बिजली के तारों को छू रहीं पेड़ों की शाखाओं को काट कर छोटी करने के लिए निकाय प्रशासन के साथ सहयोग करें। बीते 23 मार्च को, न्यायाधिकरण ने पेड़ों पर हाई टेंशन तारें लगाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को फटकार लगाई थी। न्यायाधिकरण ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि तार नहीं हटाए गए तो उनके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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