उत्तराखंड में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उसकी निगरानी में राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर विचार करे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को सरकार से निर्देश लेकर सूचित करने को कहा है। राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को खत्म करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई कोर्ट ने बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को दोपहर दो बजे का वक्त तय किया था। लेकिन पीठ ने सुबह 10रू30 बजे संबंधित पक्षों को सुनवाई नहीं हो पाने की जानकारी दी। पीठ ने बताया कि न्यायाधीश सिंह दोपहर दो बजे चिकित्सीय प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही एक अन्य पीठ में शामिल होंगे, इसके चलते वह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने सुझाव को दोहराया कि केंद्र सरकार को वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी निगरानी में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने और पीठ को बुधवार तक अवगत कराने को कहा। केंद्र से पूछे थे सात सवालरू सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को रद्द कर दिया था। बाद में कोर्ट ने अगले आदेश तक इस रोक को बढ़ा दिया था। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्र सरकार से सात सवाल भी किए थे।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।