हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती के मामले में 7 मई को होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए मामला बाद में सुनाया जाना तय किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजय रस्तोगी व न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिया। राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगी। मामले के अनुसार, पटवारी भर्ती में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने के बाद भी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया। इसे एकलपीठ में चुनौती देने पर एकलपीठ ने इन्हें शामिल करने के लिए कहा। इसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी।
Author: JAN TV Editorial Team
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