भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में आरोपी के रूप में तलब किए गए केजरीवाल को अदालत ने एक दिन की राहत दी है। अदालत ने केजरीवाल की गुरुवार को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी अर्जी को मंजूर कर लिया। पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह की अदालत को केजरीवाल के वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ सरकारी बैठकों में शामिल होना है। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल को एक दिन की राहत दी। अदालत ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख छह जून तय की है। पेश मामले में बिधूड़ी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की गई है। इस मामले में अदालत ने बीते फरवरी में मुख्यमंत्री को आरोपी के रूप में तलब किया था। सांसद बिधूड़ी का आरोप है कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में उनकी मानहानि की।
Author: JAN TV Editorial Team
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