बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरूवार को दिल्ली सरकार को उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक आवासीय कालोनी में 216 पेड़ काटने के बदले दो हजार पौधे लगाने का निर्देश दिया। जस्टिस स्वंततर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर की खिंचाई की और उन्हें चेताया कि अगर वह अधिकरण के आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। पीठ ने कहा कि यमुना विहार में 216 पेड़ काटे जाने के बदले प्रतिवादी दो हजार पेड़ लगाएंगे। अधिकरण ने इससे पहले दिल्ली सरकार को अगले आदेश तक पेड़ काटने से रोका था। वकील एसडी विंदलेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह निर्देश दिया गया। वकील ने आरोप लगाया था कि यमुना विहार कालोनी में चार वर्ग मीटर की सर्विस लेन में पीडब्ल्यूडी ने सड़क चैड़ी करने के लिए अनुमति के बगैर करीब 400 पेड़ काटे हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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