भागलपुर और बांका जिला कोषागार से फर्जी रसीदों के आधार पर 1994 से 1996 के बीच पशुपालन विभाग से धोखाधड़ी, जालसाजी एवं सरकारी पद का दुरुपयोग 46 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य 31 को कल पटना स्थित सीबीआई की अदालत में सदेह उपस्थित होना है। पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायधीश देवराज त्रिपाठी ने 1994 से 1996 के बीच भागलपुर और बांका जिला कोषागार से फरजी विपत्रों के आधार पर पशुपालन विभाग से धोखाधडी, जालसाजी एवं सरकारी पद का दुरुपयोग कर 46 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित 31 अन्य आरोपियों को सदेह उपस्थिति का हाल में निर्देश जारी किया था। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 1996 को प्राथमिकी दर्ज कर 21 अप्रैल 2003 को 44 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे। इनमें से 33 पर ट्रायल जारी है। इसमें आरोपित किए गए लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत और आर के राणा आदि सहित 33 के खिलाफ मामला वर्तमान साक्ष्य पर लंबित है।
Author: JAN TV Editorial Team
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