दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के रूप में तलब किया तथा मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दष्टया उन्होंने अपराध किया था। आप नेता को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ठुल्ला टिप्पणी करने के कारण उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में तलब किया गया है। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडेय ने केजरीवाल को 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने लाजपत नगर पुलिस थाने में तैनात एक पुलिस सिपाही की शिकायत पर केजरीवाल को तलब किये जाने से पूर्प की दलीलें सुनीं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अरविन्द केजरीवाल ने भादंसं की धाराओं 499रू500 (मानहानि) के अपराध किया है लिहाजा उन्हें इसके लिए तलब किया जाता है 14 जुलाई 2016 को।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।