उत्तराखंड में बेनामी संपत्ति अर्जित करने पर होगी जेल
(India)

उत्तराखंड में बेनामी संपत्ति अर्जित करने पर दो साल जेल की सजा होगी। सजा के साथ साथ आरोपी को संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत बतौर हर्जाना सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। बेनामी संपत्ति विधेयक का खाका ऐसे तैयार किया गया है ताकि आरोपी व्यक्ति किसी भी सूरत में बचने न पाए। गुरुवार की कैबिनेट बैठक में सीएम हरीश रावत ने बेनामी संपत्ति विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की मंशा जाहिर की। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। राज्य में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप आम हो चुके हैं। रावत सरकार ने इस समस्या का तोड़ बेनामी संपत्ति विधेयक में तलाशा है। सरकार इसे अध्यादेश लाकर लागू करने की तैयारी में है।

Author: JAN TV Editorial Team

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