दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अदालत ने सोमवार को आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में व्यक्तिगत रुप से पेश होने से अस्थायी छूट दी है। केजरीवाल के खिलाफ दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा दर्ज करवाई गई आपराधिक मानहानि शिकायत पर उन्हें आरोपी के रुप में अदालत में तलब किया गया था। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरविन्दर सिंह की अदालत ने केजरीवाल को तब राहत दी जब उनके वकील ने यह कहते हुए व्यक्तिगत रुप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री कुछ सरकारी बैठकों में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से अदालत को बताया गया कि वह कैबिनेट मीटिंग व विधानसभा सत्र में शामिल हो रहे हैं। जिसके कारण उनका अदालत में हाजिर होना संभव नहीं हो पाएगा। जिस पर अदालत ने मुख्यमंत्री को पेशी में अस्थाई छूट देने के साथ ही मामले की सुनवाई को आठ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। पेश मामले में सांसद विधूड़ी ने केजरीवाल के एक साक्षात्कार में उनके खिलाफ यह कहने पर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी कि विधूड़ी एवं कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं किन्तु दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। विधूड़ी का कहना था कि केजरीवाल ने उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की है। जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है।
Author: JAN TV Editorial Team
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