राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सोमवार को सख्त निर्देश दिया। प्राधिकरण के इस नए आदेश के अनुसार, अब दिल्ली में दस साल से पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर बैन लागू हो जाएगा। परिवहन विभाग को दस साल से पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश भी दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस, पोलुशन कंट्रोल बोर्ड, सड़क परिवहन और अन्य संबंधित विभागों को इस आदेश का पालन कराने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, अब दिल्ली में दस साल से पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे। इसका सीधा असर एनसीआर में चलने वाले वाहनों पर पड़ेगा, जिन्हें किसी न किसी काम से दिल्ली में प्रवेश करना पड़ता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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