दिल्ली हाइकोर्ट ने जेएनयू के छात्रसंघ अध्य्क्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाइकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कन्हैया कुमार पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसकी जमानत रद्द करने की माँग की थी। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट रुख नहीं अपनाने पर हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। पुलिस ने कहा था कि कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है लेकिन जमानत रद्द करना है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा था।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।