राजधानी जयपुर की लोक अदालत में आंधी के दौरान होर्डिंग गिरने और इससे एक व्यक्ति की आंख फूटने का एक मामला सामने आया था.... मुआवजे की मांग को लेकर इसपर एक बहस हुई..... इस बहस में परिवादी पक्ष के वकील ने जज के समक्ष दलील दी कि इस घटना एक्ट आॅफ गाॅड के तहत आता है इसलिए याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं मिल सकता... जिसपर फेसला सुनाते हुए अदालत ने कहा यह भगवान का किया धरा नहीं है.... यह एक्ट आॅफ गाॅड के तहत नहीं आता... बल्कि होर्डिंग लगाने में लापवरवाही का नतीजा है... इस कारण घायल व्यक्ति को 8 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए....
Author: JAN TV Editorial Team
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