दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। केजरीवाल सरकार ने आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। सरकार ने गुरुवार को हाइकोर्ट में इसकी जानकारी दी। चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने संसदीय सचिव नियुक्त करने के आदेश को वापस मानते हुये नियुक्ति को रद्द कर दिया। हालाँकि इस बारे में औपचारिक और विस्तृत आदेश बाद में आएगा। केजरीवाल सरकार ने पीठ को बताया कि संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की अनुमति नहीं ली गयी थी, ऐसे में हाईकोर्ट के 4 अगस्त के फैसले के तहत अपने आदेश को वापस ले रही है। आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने की मांग को लेकर अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने जनहित याचिका दाखिल की थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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