दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाई ओवर पर अब किसी भी गाड़ी को टोल नहीं देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनाए एक बड़े फैसले में दिल्ली-नोएडा टोल को फ्री कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को तुरंत लागू करने को कहा है। इस मामले में अदालत ने आठ अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख गया था। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि डीएनडी पर भविष्य में कभी भी टोल नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई रोजाना सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत कह चुकी है कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नही है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।