सुप्रीम कोर्ट में स्टेट एंट्री टैक्स मामले पर अहम सुनवाई की. कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने फैसला लिया है कि राज्यों को एंट्री टैक्स लगाने का अधिकार है। ये टैक्स राइट टू फ्री ट्रेड का उल्लंघन नहीं है। एंट्री टैक्स संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने राज्यों द्वारा सीमा पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले मामले में अपना फैसला सुनाया है। कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है, वह संविधान के दिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
Author: JAN TV Editorial Team
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