हाई कोर्ट के जजों को भी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा
(India)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजों को भी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। शीर्ष अदालत ने 11 साल पुराने राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि सुरक्षा जांच पद या प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में दखल दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव की बेंच ने कहा कि कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र में सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय फैसला करने वाले किसी व्यक्ति की समझ पर निर्भर नहीं करता। जजों से उम्मीद की जाती है कि वे संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित उद्देश्य परक और कानून में बताए गए मानकों को लागू करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक के एक मामले में खुद नोटिस लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। हाई कोर्ट ने 13 मई, 2005 को सरकार को आदेश दिया था कि वह हवाई अड्डों में सुरक्षा जांच से छूट देने वाली सूची में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल करे।

Author: JAN TV Editorial Team

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